KNN24.COM/ कर्मचारियों के स्वास्थ्य को लेकर सर्वोच्च न्यायलय का एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि कर्मचारी किसी भी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, जिसका मेडिक्लेम सरकार को भुगतान करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इलाज के दायरे को सीमित नहीं किया जा सकता है. इसका मतलब ये हुआ कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स CGHS पैनल के बाहर के अस्पतालों में भी इलाज करा सकेंगे. ये पूरा मामला बड़ा पेचीदा है. केंद्र सरकार के एक रिटायर्ड कर्मचारी ने एक मेडिकल बिल के भुगतान की मांग की थी लेकिन सरकार मेडिक्लेम देने से इनकार कर रही थी क्योंकि पेंशनर ने CGHS पैनल के बाहर अस्पताल में इलाज कराया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपातकालीन स्थिति में CGHS पैनल के बाहर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए मेडिक्लेम मिलना चाहिए.