छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के हितग्राहियों को अति विशिष्ट चिकित्सा उपचार (एसएसटी) कैशलेस आधार पर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश के अनुसार निजी अस्पतालों से अनुबंध कर चिकित्सा सुविधाओं प्रदान किया जाता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अनुबंधित अस्पतालों से अनुबंध की विधता निर्धारित किया गया है। आदमी विधि हेतु नए सिरे से अनुबंध किए जाने विशेष कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कोरोना महामारी (कोविड-19) के कारण हितग्राहियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं के लिए स्थाई व्यवस्था करते हुए पहले से अनुबंधित एवं आदमी अभी दिए तू अनुबंध में रहने हेतु इच्छुक अस्पतालों से पूर्व निष्पादित अनुबंध की वैधता का विस्तार अथवा नया अनुबंध निष्पादित किए जाने तक रोगों के उपचार के लिए विस्तारित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।