knn24.co/नई दिल्ली: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय  ने केंद्रीय गृह मंत्रालय  द्वारा सिनेमा हॉल और थियेटरों को ज्यादा क्षमता के साथ खोलने की इजाजत देने के बाद इसके लिए अनुपालन नियम जारी किए हैं. इसके मुताबिक सिनेमा हॉल और थिएटर 100 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं लेकिन सिनेमा हॉल या थिएटर के अंदर और बाहर कॉमन एरिया में भीड़ से निपटने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने और कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं.

मंत्रालय की SOP के मुताबिक, हाल, वेटिंग रूम और कॉमन एरिया यहां तक कि सिनेमा हॉल या थिएटर के बाहर भी हमेशा लोगों के बीच 6 फीट की शारीरिक दूरी रखना अनिवार्य होगा. हॉल के अंदर प्रवेश करने वालों को फेसकवर शील्ड या फेस मास्क पूरे समय तक पहनना अनिवार्य होगा.

हॉल के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट और कॉमन एरिया में टच फ्री मोड में हैंड सैनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा. सिनेमा देखने के लिए आने वाले लोगों को भी सांस लेने की तहजीब के बारे में निर्देश दिए गए हैं. मसलन खांसते या छींकते वक्त उन्हें टिश्यू पेपर या रुमाल अपने चेहरे खासकर मुंह और नाक पर रखना होगा और यहां-वहां टिश्यू पेपर नहीं फेंकना होगा.