कोरबा: ट्रांसपोर्ट नगर स्थित इंडियन गैस एजेंसी का डिपो/एजेंसी/गोदाम है, सहित कई ऐसी भी जगह डिपो/एजेंसी/गोदाम हैं, जहां पूरी तरह बसाहट हो चुकी है यहां न सिर्फ लोग रह रहे, बल्कि हजारों की संख्या में वाहनों का आना-जाना भी रहता है ऐसे में आगजमी की घटना घट शक्ति है इसमें हज़ारो लोग इसके लपटे मे आशकते है,तथा गैस डिपो/एजेंसी एवं गोदाम रहवासिओ से दूर होना चाहिए जिससे दुर्घटना की सम्भावना नहीं रहेगा।

क्या है नियम

गैस डिपो/एजेंसी/गोदाम के 200 मीटर तक खुला क्षेत्र होना, आसपास रहवासी क्षेत्र न होना, बिजली के तार या ट्रांसफार्मर की दूरी 200 मीटर होना, 500 मीटर तक पेट्रोल पंप की सीमा न हो, किसी भी तरह की वर्कशॉप जैसे कारखाना, कार शोरूम, वेल्डिंग आदि के कारखाने न हों।


कोरबा इंडियन गैस एजेंसी,टी.पी.नगर के द्वारा कलेक्टर के आदेश की अवेलना करते हुए ग्रहको को लाइन में  खड़ा कर गैस सिलेंडर का वितरण किया जा रहा है जो ग्रहक अपने स्वयं के टू-व्हीलर वाहन एवं फोर-व्हीलर वाहन से लेजा रहे है।

कोरबा कलेक्टर ने आदेश दिया था की एल.पी.जी. गैस सिलेंडर एजेंसी केवल टेलीफोनिक या ऑनलाइन आर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को गैस सिलेंडर की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे।

आदेश की कॉपी:-