रायपुर। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य शासन ने शासकीय सेवाओं में भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी है। मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में यह जानकारी दी गई है। नया निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
किन सेवाओं में मिलेगा लाभ?
सरकार के आदेश के मुताबिक, राज्य शासन की सेवाओं के साथ-साथ निगम-मंडल, नगर सैनिक और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बढ़ी हुई आयु सीमा का लाभ मिलेगा। अब पात्र अभ्यर्थी अधिकतम 45 वर्ष की आयु तक संबंधित पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे।
इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो 38 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के कारण सरकारी भर्ती के अवसर से बाहर हो रहे थे।
पूर्व सेवा के आधार पर अतिरिक्त आयु लाभ नहीं
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल की ओर से विभागाध्यक्षों, राजस्व मंडल अध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी किया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आवेदकों को उनकी पूर्व में की गई सेवाओं के आधार पर आयु संबंधी कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। यानी 45 वर्ष की संशोधित अधिकतम आयु सीमा के अलावा पूर्व सेवा के आधार पर अलग से आयु छूट का प्रावधान नहीं होगा।
पुलिस विभाग की सेवाओं पर लागू नहीं होगा आदेश
सरकार के इस निर्णय का एक महत्वपूर्ण अपवाद भी है। आदेश के अनुसार गृह (पुलिस) विभाग की सेवाओं पर यह आयु सीमा लागू नहीं होगी। पुलिस विभाग में भर्ती के लिए संबंधित सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा और पात्रता शर्तें ही प्रभावी रहेंगी।
अभ्यर्थियों के लिए क्या बदलेगा?
इस फैसले के बाद राज्य की विभिन्न गैर-पुलिस सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए आवेदन करने वाले कई अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर मिल सकेगा। हालांकि, किसी विशेष भर्ती में आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को संबंधित भर्ती विज्ञापन में दी गई आयु सीमा, आरक्षण और अन्य पात्रता शर्तों को जरूर देखना होगा।










