knn24.com/रायपुर। प्रदेश में कोरोना के केस थम नहीं रहे हैं। हर दिन संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी होने से राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई है। दूसरी ओर जिला प्रशासन अब कोरोना के प्रभाव को देखते हुए पहले की तरह सख्ती बरत रही है। वहीं प्रदेश के 18 जिलों में धारा 144 लागू कर दिया गया है। इधर राजधानी रायपुर में जिन इलाकों में ज्यादा केस मिले हैं, उन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उन क्षेत्रों में सख्ती बरती जा रही है। इसके साथ ही जहां ज्यादा मरीज मिल रहे हैं, उन इलाकों को बैरिकेडिंग कर सील किया जा रहा है।
कंटेनमेंट जोन में सब बंद
कंटेनमेंट जोन में दुकानें, आफिस और कमर्शियल गतिविधियों को प्रशासन ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसकी अनुमति भी सीएमएचओ से लेनी होगी। जरूरत के सामान की होम डिलीवरी के इंतजाम किए जाा रहे हैं। कोई बाहरी व्यक्ति यहां प्रवेश नहीं कर सकेगा। एहतियातन हर कंटेनमेंट जोन के प्रवेश द्वार पर प्रशासन और पुलिस अमला तैनात रहेगा।
इन जिलों में धारा 144 लागू
बिलासपुर, जांजगीर- चांपा, मुंगेली, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, गौरेला-मरवाही-पेंड्रा, कोंडागांव, नारायणपुर, कोरबा, जशपुर, रायपुर, सूरजपुर, कवर्धा, कोरिया, गरियाबंद, बस्तर व धमतरी जिलों में धारा 144 लागू कर दिया गया है।प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में भी आज धारा 144 लागू करने की घोषणा की जा सकती है। धारा 144 लागू होने के बाद अब सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकेंगे। साथ ही प्रदेश में अब मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।













