दिल्ली हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज में रमजान के दौरान एक साथ 50 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि मरकज के फर्स्ट फ्लोर पर दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जा सकेगी, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा।
कोर्ट ने फर्स्ट फ्लोर को छोड़ किसी और फ्लोर पर नमाज अदा करने की परमिशन देने से इनकार कर दिया। लेकिन कहा कि वक्फ बोर्ड इसके लिए निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के SHO के पास एप्लिकेशन दे सकता है।
बता दें कि इस मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी। उसका कहना था कि कुंभ मेला और दूसरे आयोजन चल रहे हैं तो रमजान के दौरान मरकज को भी खोलने की इजाजत दी जाए। वक्फ बोर्ड की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र ने मंगलवार को अपने जवाब में कहा था कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए निजामुद्दीन मरकज को खोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।
निजामुद्दीन मरकज पिछले साल 31 मार्च से बंद है। उस वक्त यहां तब्लीगी जमात के आयोजन में जुटी भीड़ से देशभर में कोरोना फैलने का मुद्दा उठा था। लेकिन अब कुंभ में लाखों लोगों की भीड़ जुटने पर सोशल मीडिया पर भी सवाल उठ रहे थे कि महामारी के बीच दो आयोजनों के लिए अलग-अलग नियम क्यों हैं?









