Thursday, March 19, 2026

पीड़िता की गवाही पर रेप के आरोपी को बेल:हाईकोर्ट में जज से कहा- जमानत दे दीजिए, मैं मर्जी से साथ गई थी

कोरबा में 8 महीने पहले नाबालिग लड़की को अगवा करके उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। महत्वपूर्ण है अदालत ने पीड़िता के बयान पर आरोपी को जमानत दी है। जज के सामने युवती ने कहा- ‘हम एक-दूसरे से प्रेम करते हैं और मैं अपनी मर्जी से इनके साथ गई थी।’ पीड़िता के पिता ने उसके प्रेमी पर अगवा कर रेप का मामला दर्ज कराया था। कोर्ट में भी वह अपनी लड़की को गवाही देने से रोकता रहा।

वहीं, कोर्ट ने आरोपी की जमानत मंजूर करते समय दस्तावेजों में खामियों और पुलिस की विवेचना में कमियों को भी आधार माना है। यही नहीं, अपना पक्ष मजबूत करने और आरोपी फंसाने के लिए लड़की की उम्र संबंधी गलत कागजात पेशकर उसे नाबालिग बताया गया था। आरोपी के अधिवक्ता के मुताबिक संभवत: प्रदेश में पहली बार है, जब आरोपी को बचाने के लिए पीड़ित ने साथ दिया है।

दरअसल, कोरबा के बालको क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने अपने गांव के ही युवक सैफ आलम पर उसकी पुत्री को अगवा करके रेप करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने 27 जनवरी 2021 को FIR दर्ज करके करीब एक महीने बाद आरोपी और लड़की को बरामद कर लिया था। सैफ को जेल भेज दिया तथा लड़की को परिवार के सुपुर्द कर दिया था। इसके जिला अदालत से जमानत खारिज हो गई तो आरोपी के वकील समीर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।