Knn24.com/छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया है कि पैरोल और जमानत पर छूटे गए कैदियों के सरेंडर से पहले RTPCR जांच अनिवार्य होगी। जो कैदी सरेंडर कर चुके हैं उनकी भी जांच सुनिश्चित हो। अगर टेस्ट में कोई कैदी पॉजिटिव मिलता है तो उसे कोविड सेंटर भेजने की व्यवस्था की जाए। बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सोमवार को आदेश जारी किए हैं।