कोरबा/बिलासपुर। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला दुरपा, विकासखंड कटघोरा में पदस्थ शिक्षक श्री भानु यादव को गंभीर अनियमितताओं और आचरणहीन व्यवहार के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई संयुक्त संचालक शिक्षा, संभाग बिलासपुर द्वारा की गई है।

शिक्षक भानु यादव पर वार्ड क्रमांक 61, नगर निगम कोरबा की पार्षद श्रीमती भानुमति जायसवाल द्वारा मंत्री श्रम, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को लिखित शिकायत की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि श्री यादव ने भाजपा पार्षदों के साथ शराब पीकर गाली-गलौच किया, नगरीय निकाय चुनाव में चुनाव प्रभारी बनकर सक्रिय राजनीति में शामिल हुए, शाला में अध्यापन कार्य से अनुपस्थित रहते हुए केवल उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर कर इधर-उधर घूमते रहे।
जांच की जिम्मेदारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी कटघोरा को सौंपी गई थी, जिन्होंने जांच के बाद शिकायतों को सही पाया। जांच प्रतिवेदन और जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा के अनुशंसा पत्र के आधार पर श्री यादव को 1 जुलाई 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब 3 जुलाई को प्राप्त हुआ, परंतु वह संतोषजनक नहीं पाया गया।
वहीं, प्रकरण में प्रधान पाठक श्री राजेश कुमार साहू के दो विरोधाभासी बयान सामने आए, जिन्हें लेकर अलग से स्पष्टीकरण मांगा गया था। उनके उत्तर एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपों की पुष्टि हुई।
इस पर संयुक्त संचालक आर.पी. आदित्य ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 और 23 तथा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत श्री भानु यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कटघोरा निर्धारित किया गया है, और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
