कोरबा। कोरोना संक्रमण की नियंत्रित परिस्थितियों के बीच कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने सिनेमाघर-थियेटर और मल्टीप्लैक्स संचालन के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सिनेमाघरो-थियेटरों और मल्टीप्लैक्स में कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र धारक आगंतुकों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इन जगहों पर काम करने वाले स्टाफ को भी कोरोना टीकाकरण का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से रखना होगा। जिला दण्डाधिकारी ने सिनेमाघरों, थियेटर और मल्टीप्लैक्स संचालकों को जारी दिशा-निर्देशों तथा कोविड प्रोटोकॉल कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के उल्लंघन पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। जारी निर्देश के मुताबिक सिनेमाघरों-थिएटरों-मल्टीप्लेक्सों ऑडिटोरियम में प्रत्येक स्क्रीनिंग के बाद सफाई एवं सैनिटाईजेंशन की जाए। बॉक्स ऑफिस, खाद्य और पेय क्षेत्र, कर्मचारी और कर्मचारियों के लॉकर, शौचालय, सार्वजनिक क्षेत्र, ऑफिस क्षेत्र एवं पार्किंग क्षेत्रों की नियमित सफाई और कीटाणुशोधन सुनिश्चित किया जाए।स्वच्छता कर्मचारियों की पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। यदि किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो परिसर का सैनिटाईजेंशन किया जाए।










