Friday, March 20, 2026

अवैध शराब मामले में 12वीं के छात्र को हाईकोर्ट से जमानत

हाईकोर्ट ने शराब केस में अरेस्ट छात्र को बोर्ड परीक्षा दिलाने की अनुमति दीबिलासपुर। अवैध शराब रखने के आरोप में जेल भेजे गए 12वीं के छात्र को हाईकोर्ट से राहत मिली है। चीफ जस्टिस Ramesh Sinha की पीठ ने छात्र को सख्त हिदायतों के साथ नियमित जमानत दे दी है।

मामला सरायपाली क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने छापेमारी के दौरान छात्र के घर से 40 लीटर महुआ शराब बरामद करने का दावा किया था। इसके बाद आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत केस दर्ज कर 22 फरवरी को छात्र को जेल भेज दिया गया था।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान छात्र के वकील ने बताया कि शराब घर के पीछे खुले स्थान से मिली थी, जहां कोई भी आ-जा सकता है और छात्र को फंसाया गया हो सकता है। साथ ही छात्र का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उसकी बोर्ड परीक्षाएं भी नजदीक हैं।

मामले को देखते हुए कोर्ट ने छात्र को जमानत देते हुए निर्देश दिया कि वह हर पेशी में उपस्थित रहेगा, सुनवाई में सहयोग करेगा और भविष्य में किसी भी गलत गतिविधि से दूर रहेगा।