कवर्धा में हुई हिंसा के आरोपी रिजवान को जिला बदर किया जाएगा। इसके लिए कवर्धा एसपी मोहित गर्ग ने कलेक्टर रमेश शर्मा को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जिसमें कहा गया है कि हिंसा के आरोपी को जिला बदर किया जाए। इसके बाद कलेक्टर ने रिजवान को नोटिस जारी किया है। 3 अक्टूबर को लोहारा नाका कवर्धा में डिवाइडर में लगे धार्मिक झंडे को निकाल देने पर 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसके बाद शहर में धारा 144 लगा दी गई थी।
एसपी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दो समुदाय के बीच हुए विवाद के चलते शहर का शांतिपूर्ण माहौल खराब हुआ। इस मामले में आरोपी रिजवान के खिलाफ कवर्धा थाने में केस भी दर्ज है। घटना के बाद उसे गिरफ्तार भी किया गया था। रिपोर्ट पेश करने क बाद कलेक्टर ने रिजवान को नोटिस जारी किया है।
30 नवंबर तक जवाब देना होगा
कलेक्टर ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि आरोपी रिजवान को जमानत पर रिहा किया गया है। 3 से 5 अक्टूबर को 2 समुदाय के बीच हुए विवाद में रिजवान की मुख्य भूमिका रही है। इसलिए उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 3, 5 के अंतर्गत कार्रवाई कर जिला बदर किए जाने के लिए रिपोर्ट पेश की गई है। कलेक्टर ने आरोपी से 30 नवंबर 2021 तक जवाब देने को कहा है। जवाब संतोषजनक नहीं देने पर जिला बदर की कार्रवाई की जाएगी।












