Wednesday, September 23, 2026

छत्तीसगढ़ में 3 महीने के लिए NSA लागू, 33 कलेक्टरों को मिली विशेष शक्ति; 1 अक्टूबर से होगा प्रभावी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 के तहत प्रदेश के सभी 33 जिला कलेक्टरों को विशेष शक्तियां प्रदान की हैं। गृह विभाग के आदेश के मुताबिक यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में जिला दंडाधिकारी कानून में निर्धारित परिस्थितियों में निवारक निरोध से जुड़ी कार्रवाई कर सकेंगे।

33 जिला कलेक्टरों को मिली विशेष शक्ति

सरकार के आदेश के बाद प्रदेश के सभी 33 जिलों के कलेक्टरों को NSA के तहत निर्धारित शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके तहत यदि किसी व्यक्ति की गतिविधियों से लोक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा या आवश्यक सेवाओं के संचालन को खतरा होने की आशंका हो, तो कानून में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार निवारक निरोध की कार्रवाई की जा सकती है।

1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा आदेश

यह विशेष अधिकार स्थायी नहीं है। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार इसकी अवधि 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक निर्धारित की गई है। इसके बाद इन शक्तियों को आगे जारी रखने के लिए नए सरकारी आदेश की आवश्यकता होगी।

क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम?

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (NSA) एक निवारक निरोध कानून है। इसके तहत निर्धारित कानूनी परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को उसकी गतिविधियों से संबंधित संभावित खतरे को रोकने के उद्देश्य से हिरासत में लेने का आदेश दिया जा सकता है।

यह सामान्य आपराधिक मामलों में सजा देने वाला कानून नहीं है, बल्कि कानून में तय परिस्थितियों में निवारक कार्रवाई की व्यवस्था करता है।

कलेक्टरों को क्या अधिकार मिलेंगे?

NSA के तहत मिली शक्तियों के आधार पर जिला कलेक्टर, जो जिला दंडाधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, कानून में निर्धारित शर्तों के तहत निवारक निरोध का आदेश जारी कर सकते हैं।

हालांकि, केवल सरकार द्वारा कलेक्टरों को शक्ति दिए जाने से किसी व्यक्ति पर स्वतः NSA लागू नहीं हो जाता। संबंधित मामले में कानून की निर्धारित परिस्थितियां और प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है।

त्योहारी सीजन के मद्देनजर प्रशासनिक सतर्कता

रिपोर्टों के मुताबिक, गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के पीछे आगामी त्योहारी अवधि में कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने से जुड़ी प्रशासनिक चिंताएं बताई गई हैं। हालांकि, NSA के तहत किसी भी कार्रवाई के लिए संबंधित कानून के प्रावधानों और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

फिलहाल सरकार का यह आदेश तीन महीने की निर्धारित अवधि के लिए है और 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।