
छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में दावेदारी कर रहे पार्षद उम्मीदवारों को भी खर्च का ब्योरा देना होगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव में खर्च की जाने वाली राशि की सीमा तय कर दी है। इसे नगर निगम और पालिका की जनसंख्या के हिसाब से तय किया गया है। निर्धारित सीमा से अधिक राशि चुनाव में खर्च करने पर संबंधित उम्मीदवार के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। वहीं दुर्ग जिला प्रशासन ने जिले में आचार संहिता भी लागू कर दी है।
दुर्ग कलेक्टर डॉ. एसएन भुरे ने बुधवार देर शाम विभिन्न राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी। इसमें उन्होंने प्रतिनिधियों को बताया कि पहले निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए उम्मीदवार को अपने चुनावी खर्च का ब्योरा देना पड़ता था। इस बार पार्षद उम्मीदवार भी जिला निर्वाचन विभाग में अपने चुनावी खर्च का ब्योरा जमा करेंगे। इसके लिए नई दरें भी तय कर दी गई हैं। वहीं उन्होंने बताया कि जिले में धारा-144 लागू है। रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में साउंड बजाने पर प्रतिबंध रहेगा।










