
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रविवार को सुनवाई हुई है। ये सुनवाई एक छात्रा की याचिका के चलते की गई है। छात्रा ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलने के चलते कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि उससे ज्यादा रैंक के छात्रों को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दे दिया गया। मगर उसे प्रवेश नहीं दिया गया। इसके बाद पूरे मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मॉपअप राउंड पर ही रोक लगा दिया है। दरअसल, बिलासपुर की राधिका मंगतानी नीट 2021 की परीक्षा में शामिल हुई थी। जिसमें उन्हें 915वीं रैंक मिली है। इसके बाद वह काउंसलिंग की पहली राउंड में शामिल हुईं। मगर उन्हें दाखिला नहीं मिला। जिसके बाद दूसरा राउंड हुआ।
लेकिन इस राउंड में राधिका किसी कारण से शामिल नहीं हो पाईं थी। फिर दाखिले के लिए तीसरा और मॉपअप राउंड शनिवार और रविवार को होना था। इसमें शनिवार को जब छात्रा शामिल होने गईं। तब वहां भी उसे शामिल नहीं होने दिया गया। इसी के चलते राधिका ने शनिवार को ही अपने वकील हर्षमंदर रस्तोगी के माध्यम से कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में बताया गया कि अनारक्षित वर्ग में उसे 915वीं रैंक मिली थी। इसके बावजूद तीसरे राउंड में उसे दाखिला नहीं दिया गया।









