
सूरजपुर: कलेक्टर की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक सैलून और ब्यूटी पार्लर अभी भी बंद रहेंगे वही स्विमिंग पूल जिम और सिनेमा हॉल भी बंद रखे जाएंगे हाट बाजार पर भी अभी प्रतिबंध रहेगा। शादी में भी सिर्फ 20 लोग को आने की इजाजत होगी, वही शादी में शामिल होने या आने वाले को अपना कोरोना टेस्ट करवाना होगा। दशगात्र और अंत्येष्टि में भी 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे दुकानों को सुबह 8:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक ही खोलने की इजाजत होगी, होटल एवं रेस्टोरेंट रात 9:00 बजे तक डिलीवरी ले सकेंगे। कलेक्टर ने आदेश दिया है कि शाम 6:00 बजे से सुबह 8:00 बजे तक नाईट कर्फ्यू जिले में लागू रहेगा हर शनिवार और रविवार 2 दिनों तक जिले में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं की दुकानें खुलेंगे दूध, फल, सब्जी की होम डिलीवरी की अनुमति होगी। यह आदेश सूरजपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने दिया है।