Sunday, April 26, 2026

डीएमएफ घोटाला मामला : सुप्रीम कोर्ट से सूर्यकांत तिवारी को मिली अंतरिम जमानत, छत्तीसगढ़ से रहना पड़ेगा बाहर

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित डीएमएफ घोटाले में आरोपी सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. साथ ही उन्हें राज्य से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं. जमानत याचिका पर सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या की डबल बेंच में हुई.

अदालत में सूर्यकांत तिवारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और शशांक मिश्रा ने पैरवी की, वहीं राज्य सरकार की ओर से महेश जेठमलानी और छत्तीसगढ़ के एडिशनल एडवोकेट जनरल विवेक शर्मा ने पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सूर्यकांत तिवारी को सशर्त जमानत देने का फैसला सुनाया. इसके साथ ही उन्हें राज्य से बाहर रहने का भी निर्देश दिया है.