दिवंगत कर्मचारियों व अधिकारियों की पेंशन राशि को लेकर राज्य सरकार ने नया निर्देश जारी किया है। कोष, लेखा एवं पेंशन विभाग ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों को निर्देश दिया है कि दिवंगत कर्मचारी व अधिकारी के उत्तराधिकारी पेंशन राशि को लेकर 12 जुलाई तक दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं।अंशदायी पेंशन योजना के ऐसे अभिदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा उनके PRAN में जमा राशि का आज दिनांक तक उनके नामिनी/वैध उत्तराधिकारी द्वारा दावेदारी प्रस्तुत नहीं किया गया है, कि जानकारी संबंधित कार्यालयों से कोषालय अधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर संलग्न प्रारूप में दिनांक 12.07. 2021 तक हार्ड कापी एवं साफ्ट कापी में भेजना सुनिश्चित करें ताकि जानकारी पीएफआरडीए को समय सीमा में प्रेषित किया जा सके”

