कोरबा (छत्तीसगढ़)। नववर्ष 2026 को जिले में शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने के उद्देश्य से कोरबा पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी (भा.पु.से.) के निर्देशन में जिले के सभी थाना, चौकी एवं यातायात पुलिस इकाइयों को विशेष सतर्कता, चेकिंग और निगरानी अभियान के निर्देश जारी किए गए हैं।
व्यापारियों व डीजे संचालकों के साथ बैठक
निर्देशों के परिपालन में जिले के सभी थाना एवं चौकियों में व्यापारी वर्ग और डीजे संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्धारित समय पर दुकानें बंद रखने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने तथा रात्रिकालीन समय में अनावश्यक रूप से दुकानें खुली न रखने के स्पष्ट निर्देश दिए गए।
व्यापारियों को बैंक में नगद राशि जमा करते समय सतर्कता बरतने, किसी विश्वसनीय व्यक्ति को साथ रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना पुलिस को देने की समझाइश दी गई। वहीं डीजे संचालकों को शासन द्वारा तय समय सीमा एवं डेसिबल मानक का अनिवार्य पालन करने और समय पर डीजे बंद करने के निर्देश दिए गए। नियमों के उल्लंघन पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
बाजार व सार्वजनिक स्थलों पर कड़ी निगरानी
नववर्ष के मद्देनजर होटल, ढाबा, सराफा बाजार, मोबाइल दुकानों, बैंक मार्गों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखते हुए विशेष निगरानी रखी जा रही है।
पिकनिक स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
जिले के प्रमुख पिकनिक एवं पर्यटन स्थलों पर संभावित भीड़ को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे जलाशयों एवं नदियों की गहराई में न जाएं, किसी भी प्रकार का जोखिमपूर्ण व्यवहार न करें तथा लौटते समय शराब पीकर वाहन न चलाएं।
यातायात नियमों के पालन हेतु विशेष अभियान
कोरबा पुलिस द्वारा नववर्ष के दौरान यातायात नियमों के सख्त पालन हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट, दो पहिया वाहन चालकों व पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया है। ड्रंक एंड ड्राइव, तेज रफ्तार, स्टंटबाजी, मॉडिफाइड/अवैध साइलेंसर, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग तथा नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत चालानी एवं वैधानिक कार्रवाई होगी।









