
बिलासपुर। पुलिस भर्ती में ऊंचाई कम होने की वजह से अयोग्य घोषित किए जाने पर उम्मीदवार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उम्मीदवार की दलालों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने चीफ मेडिकल ऑफिसर के सामने पेश होकर फिर से लंबाई की जांच कराने का आदेश दिया. जांच में याचिकाकर्ता की लंबाई 168 सेमी से अधिक पाते हुए उसे भर्ती के योग्य घोषित किया गया.
जानकारी के अनुसार, राज्य में सूबेदार, सब इन्सपेक्टर एवं प्लाटून कमाण्डर के रिक्त 975 पदों पर भर्ती के लिए सितम्बर 2021 में विज्ञापन जारी किया गया था. भर्ती परीक्षा में पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेमी निर्धारित की गई थी. जांजगीर-चाम्पा जिला के जैजैपुर तहसील के ग्राम जमड़ी निवासी लकेश कुमार द्वारा उक्त भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन शारीरिक नापजोख के दौरान उंचाई 168 सेमी से कम होने की बात कहते हुए भर्ती कमेटी ने उसे अयोग्य घोषित कर दिया.











