प्रतिबंधित तंबाखू उत्पात की बिक्री करने वाले तीन ठेला संचालकों को देना पड़ा जुर्माना, कोटा अधिनियम के अंतर्गत हुई कार्यवाही     

कोरबा। बालको क्षेत्र में सीएमएचओ विभाग ने कार्यवाही करते हुए तंबाखू उत्पात की बिक्री करने वाले तीन ठेका संचालकों पर 1050 का जुर्माना लगाया गया।  बालको नगर को तंबाक/गुटका मुक्त परिसर घोषित किया गया है। इस तारतम्य में  एन.टी.सी.पी. के अधिन सी.एम.एच.ओ. विभाग के कार्यरत डाॅक्टर मानसी जायसवाल,डाॅक्टर नरेन्द्र जायसवाल, ड्रग इंस्पेक्टर सुनील साण्डे तथा थाना प्रभारी बालको निरीक्षक राकेश कुमार मिश्रा के हमराह सउनि राजेन्द्र राठौर प्र.आ. कुलदीप तिवारी आरक्षक अनिल साहू ,हरीश मरावी के साथ विशेष टीम के द्वारा परसाभाठा स्थित गुटखा पान सेंटरों में दबिश देकर सार्वजनिक रूप से गुटखा , तम्बाखू व तम्बाकू के अन्य उत्पाद को पान ठेला के बाहर लटकाकर बेचने वालों को समझाईश देते हुये 13 पान ठेला संचालको से कुल 1050 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई है।