प्रयागराज: पॉक्सो कोर्ट का आदेश, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सहित अन्य पर दर्ज होगा मुकदमा

प्रयागराज। माघ मेले के दौरान नाबालिग बच्चों से कुकर्म के आरोपों के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने झूंसी पुलिस को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद सहित अन्य के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर निष्पक्ष व शीघ्र विवेचना के निर्देश दिए हैं।

अदालत ने कहा कि पीड़ित बच्चों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों से आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और संज्ञेय अपराध बनता है। साथ ही जांच के दौरान पीड़ितों की पहचान और गरिमा की रक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है।

उधर, झूंसी थाना के थानाध्यक्ष ने बताया कि कोर्ट का आदेश मिलते ही मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।