Wednesday, March 11, 2026

बिलासपुर एयरपोर्ट संबंधी याचिका पर हुई सुनवाई राज्य सरकार को पूर्ण कराने के निर्देश

बिलासपुर। बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास कार्य के लिए लगी याचिका पर आज हाईकोर्ट मेें सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देश देते हुए एयरपोर्ट के विकास कार्य के लिए तत्काल राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिए है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में जितने भी अधूरे कार्य दर्शाए गए है, उन सभी को अक्टूबर 2020 तक पूरा कर वस्तु स्थिति की जानकारी तत्काल डीजीसीए को दी जाए।

जिससे की वो 3-सी लाइसेंस के लिए बिना देरी के निरीक्षण कर सके। अभी एयरपोर्ट 2-सी लाइसेंस पर है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश राम चंद्र मेनन और पीपी साहू की खंडपीठ में हुई। यह जनहित याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग बार के अध्यक्ष संदीप दुबे, अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और आशीष श्रीवास्तव ने लगाई है। मामले में की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। बता दें कि एयरपोर्ट एकाउंट में फण्ड होने के बावजूद 1.22 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति करीब 3 महीने से लंबित है।

जानकारी सुनवाई के पहले उपलब्ध करने के आदेश 

इसके साथ आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के अधिकारी सेना से आवश्यक जमीन लेने के लिए उचित फॉर्मेट में केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप आवेदन रक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत कर सके। आवेदन प्राप्त होने पर सभी आवश्यक कदम उठाते हुए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश रक्षा मंत्रालय एवं अन्य अधिकारियों को दिए जाते है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला व्यापक जनहित का है। इसलिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय इस दिशा में आपसी सहयोग से कार्रवाई करे। अगली सुनवाई 20 अक्टूबर के पहले उच्च न्यायालय को अवश्य अवगत कराएं।