knn24news/ बिलासपुर में नई गाइडलाइन के अनुसार 41 दिन बाद शहर के प्रमुख बाजार की दुकानें मंगलवार से ऑड-ईवन नियम के तहत खुलने लगेंगी। जिले में कोरोना के बढ़ते मामले के चलते लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। पहले यहां लॉकडाउन 24 मई की रात 12 बजे तक लगाया गया था। आदेश के मुताबिक रायपुर की तर्ज पर नया नियम इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि संडे को यह नियम अब भी लागू नहीं रहेगा और जिन दुकानों को छूट दी जा रही है वह भी संडे को बंद ही रहेंगी। नई व्यवस्था के तहत व्यापारी शाम 5 बजे तक दुकान खोल सकेंगे। नगर निगम यह तय करेगा कि दुकानों को खोलने का क्रम क्या होगा।

ऑड-ईवन फॉर्मूले के तहत ये बाजार खुलेंगे

अब शहर के स्थापित बाजार जैसे गोल बाजार,सदर बाजार,शनिचरी बाजार,बुधवारी बाजार,व्यापार विहार,तेलीपारा, श्रीराम क्लॉथ मार्केट जैसे मार्केट की दुकानें को खोला जाएगा। नए आदेश के मुताबिक एक दिन में 50 प्रतिशत दुकानों को ही खोलने की अनुमित होगी। जिसके तहत रोजाना जरूरत वाली और किराना दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।

ये दुकानें खुल सकेंगी

  • कृषि से संबंधित बीज,खाद,कीटनाशक,मशीनरी की दुकानें शाम 5 बजे तक खुलेंगी।
  • वाहन मरम्मत,पंचर,स्टेशनरी शॉप,लॉन्ड्री सर्विस,आटा चक्की,पैकेजिंग मटेरियल संबंदित यूनिट्स को शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति है।
  • गाड़ियों के शोरूम नहीं खुलेंगे लेकिन सर्विसिंग सेंटर शाम 5 बजे तक खुलेंगे।
  • दूध पार्लर सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जा सकेंगे।
  • पैट्स शॉप सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे।

इन्हें छूट रहेगी

  • 50 परसेंट स्टाफ के साथ सरकारी दफ्तर खुलेंगे
  • प्लम्बिंग,हार्डवेयर,बिजली,एसी,कूलर की दुकानें शाम 5 बजे तक खुलेंगी।
  • च्वाइस सेंटर और लोक सेवा केन्द्र भी शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी।
  • धान औऱ् अनाज के खरीदने-बेचने और नीलामी से संबंधित मंडियां सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी।
  • आवश्यक वस्तुओं, माल की आपूर्ति सुनिश्चित के लिए गोडाउन, मंडियों में थोक माल, कार्गो, फल, सब्जी की लोडिंग, अनलोडिंग की अनुमति सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक होगी।
  • औद्योगिक संस्थान अब अपने निर्धारित समय पर उत्पादन कर सकेंगे।
  • ई-कॉमर्स जैसे अमेजॉन,फ्लिपकार्ट पर लगे प्रतिबंध को हटाया गया है,इसकी सर्विसेस शाम 5 बजे तक मिलेगी।
  • हॉस्टल में केवल परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को ही रहने की अनुमति होगी।
  • सभी सरकारी कार्यालय,पोस्ट ऑफिस,बैंक,बीमा कार्यालय, 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ आम लोगों के लिए खुलेंगे।
  • होटलों और रेस्टोरेंट्स को सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति होगी।

सख्ती जारी रहेगी

  • सभी प्रकार की मंडियां, जिसमें सब्जी मंडियां भी शामिल है, आम जनता के लिए बंद रहेंगे।
  • सभी सब्जी बाजार, माॅल, मैरिज हाल, स्वीमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हाल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, जिम औऱ दूसरे सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे
  • जिले के सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। हां ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति जरूरी रहेगी।
  • सभी पार्क, रिसोर्ट और सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे।
  • सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक औऱ राजनीतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।
  • सभी कॉलेज,स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बंद रहेंगे।
  • सभी पान,सिगरेट,चाट,गुपचुप,फास्ट फुट के ठेले भी बंद रहेंगे।
  • शादी समारोह में अधिकतम 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
  • वहीं अंत्येष्टि, दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 ही निर्धारित की गई है।

संडे को सिर्फ जरूरी काम होंगे

संडे को पहले की ही तरह सख्ती होगी। इस दिन टोटल लॉकडाउन रहेगा। केवल अस्पताल,मेडिकल स्टोर,पेट्रोल पंप ही चालू रहेंगे। इसके अलावा सरकारी राशन दुकानें,एलपीजी,दूध और दवाई की होम डिलीवरी हो सकेगी। हर रोज शाम 5 बजे से अगले दिन सुबह 6बजे तक रात का लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान होटल,रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी,थोक माल कार्गो,लोडिंग-अनलोडिंग ही अपने तय समय तक हो सकेंगे।