
CBI ने रविवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिसोदिया के अलावा 13 अन्य लोगों के खिलाफ भी सर्कुलर जारी किया गया है। इनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है।
लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया। सिसिदिया ने लिखा- आपकी सारी रेड फैल हो गयी, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेरा फेरी नहीं मिली, अब आपने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है कि सिसोदिया मिल नहीं रहा। ये क्या नौटंकी है मोदी जी? मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं, बताइए कहां आना है? आपको मैं मिल नहीं रहा?
लुकआउट सर्कुलर क्या होता है, क्यों जारी किया जाता है?
लुकआउट एक सर्कुलर है जो जांच अधिकारियों की ओर से जारी की जाती है। सर्कुलर यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है कि आपराधिक मामले में नामित व्यक्ति देश से भाग न जाए। हाल ही में कोलकाता पुलिस ने पूर्व भाजपा नेता नुपूर शर्मा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था।
सिसोदिया पर इन 3 धाराओं में दर्ज है FIR
CBI की FIR के मुताबिक मनीष सिसोदिया पर इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 120B, 477A और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 7 के तहत केस दर्ज हुआ है। इनमें से IPC की धारा 120B और PC एक्ट की धारा 7 दोनों पर ED जांच में शामिल हो सकती है। ये दोनों धाराएं PMLA के तहत शेड्यूल्ड ऑफेंस में आती हैं।











