कोरबा/ कोरबा जिले में कोविड संक्रमण के कारण लागू किए गए लाॅकडाउन में शहर वासियों को कुछ और छूट मिल गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रानू साहू ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिया है। अब सिनेमा हाॅल, थीम पार्क, वाॅटर पार्क, स्विमिंग पूल और पर्यटन स्थलों को भी आमजनों के लिए निर्धारित अवधि तक खोल दिया गया है। जारी किए गए आदेशानुसार जिले में अभी स्कूल एवं काॅलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं एवं आॅनलाईन शिक्षा को छोड़कर सार्वजनिक रूप से संचालित कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। सभी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन तथा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। प्रतिदिन शाम 08.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रिकालीन लाॅकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान इस आदेश/राज्य शासन द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियों एवं आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।






