वृद्धा से दुष्कर्म करने वाले को मिली 7 साल की सजा

सक्ती । घर घूसकर वृद्घा से दुष्कर्म करने वाले आरोपित को विशेष न्यायाधीश गीता नेवारे ने सात वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं पीडि़ता को शासन से एक लाख रूपए दिए जाने की अनुशंसा भी की गई है।
अभियोजन के अनुसार डभरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 70 वर्षीय वृद्घा अपने घर में अकेली रहती थी। उनके पांच संतानों की शादी हो गई है और वे अलग रहते हैं। 5 दिसंबर 2018 को सुरसी निवासी मनोज कुमार चौहान 35 पिता मेहतर चौहान उसके घर घुसा और दरवाजा अंदर से बंद करके उससे दुष्कर्म किया। वृद्घा ने इसकी जानकारी गांव के सरपंच व अपनी बेटी को दी और थाना पहुंचकर उसके खिलाप? अपराध दर्ज कराया। पुलिस ने मनोज कुमार चौहान के खिलाप? अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया। न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अभियुक्त के विरुद्घ अपराध दोषसिद्घ पाए जाने पर अभियुक्त को भादवि की धारा 450 के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड तथा धारा 376 के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया । अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर छह – छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगताने का आदेश दिया गया है। अभियुक्त को दी गई सभी सजाएं साथ – साथ चलेंगी। अभियोजन की ओर से पैरवी शासकीय विशेष लोक अभियोजक पाक्सो अधिवक्ता राकेश महंत ने किया। विशेष न्यायाधीश गीता नेवारे ने शासन की ओर से क्षतिपूर्ति के रूप में पीडि़ता को एक लाख रुपए शासन से दिलाए जाने की अनुशंसा की है।