knn24news/ कोरबा जिले में बढ़ती कोरोना संक्रमण की वजह से पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है ।इस कारण कोरबा शहर में शादी, व अन्य जैसे कार्यक्रमों में रोक लगा दी गई थी ।लेकिन कलेक्टर ने आदेश जारी कर सशर्त इन कार्यक्रमों को करने के आदेश जारी कर दिए है। जिसके तहत शादी के लिए 10 लोगों को ही अनुमति प्रदान की गई है ।लेकिन इन 10 लोगों को 2 दिन पूर्व की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके साथ ही शादी के लिए आने वाले दस लोगो का मोबाइल नंबर, आधारकार्ड, पता अनिवार्य रूप से संबंधित अधिकारी को देना होगा। इसके साथ ही चोरी-छिपे शादी ब्याह दशगात्र जैसे कार्यक्रम संपन्न कराने पर संबंधित ओं के विरुद्ध महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी कलेक्टर ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। वही ऐसे कार्यक्रमों की जानकारी देने वालों के नाम गोपनीय भी रखे जाएंगे।














