वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। सहायक शिक्षकों की पोस्टिंग के मामले में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने सरकार को 10 दिनों के भीतर शिक्षकों को संशोधित शालाओं में ज्वाइनिंग देने के निर्देश दिया है. इससे पहले संशोधन पर राज्य सरकार ने निरस्तीकरण की कार्रवाई की थी, जिसके खिलाफ कई शिक्षकों ने हाईकोर्ट में खाचिका लगाई थी.










