Wednesday, March 25, 2026

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: धर्म परिवर्तन पर खत्म होगा SC दर्जा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाने पर व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा खो देगा। कोर्ट ने कहा कि ईसाई धर्म में परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम का लाभ नहीं मिलेगा।

जस्टिस पी.के. मिश्रा और एन.वी. अंजारिया की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। मामले में पादरी चिंथदा आनंद की याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिन्होंने धर्म परिवर्तन के बाद भी SC/ST एक्ट के तहत संरक्षण की मांग की थी।

कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद संबंधित व्यक्ति को अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य नहीं माना जा सकता, इसलिए उसे इस अधिनियम के तहत संरक्षण देना उचित नहीं है।