खुशखबरी! बैंक डूबा तो 90 दिनों के अंदर ही मिल जाएंगे बीमे के 5 लाख रुपये, कैबिनेट में बिल संशोधन को मंजूरी

नई दिल्ली: पिछले कुछ सालों में PMC सहित कई अन्य बैंकों पर अनियमितताओं के आरोपों के चलते बैंक ग्राहकों का पैसा बैंक में फंसा है. ऐसे में डिपॉजिटर्स के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार पहले से मौजूद कानून DICGC में एक नया संशोधन लाई है, जिसके तहत एक तय अवधि में ग्राहकों को उनका फंसा हुआ बीमा का पैसा मिल जाएगा.

बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में यह बिल संशोधन पास किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीटिंग के बाद एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि इस संशोधित बिल को इसी मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा.

वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि कैबिनेट ने आज Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Bill में एक संशोधन पास किया है, जो ग्राहकों के डिपॉजिट पर इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाएगा और अगर बैंक डूबता है या वित्तीय दबाव में आता है, तो डिपॉजिटर्स का बीमा का पैसा मिलने में जितना वक्त लगता है, उसे कम करेगा. उन्होंने बताया कि बिल में संशोधन के बाद यह नए नियम के तहत लगभग 98.3 डिपॉजिटर्स को कवर किया जाएगा.