कोरबा|कोरबा जिले के कटघोरा तहसील अंतर्गत प्राथमिक शाला कसनियां में पदस्थ सहायक शिक्षक आसिफ खान को कार्य मे लापरवाही के आरोप में कोरबा जिला कलेक्टर ने निलंबित करने का आदेश जारी किया है।
कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि आसिफ खान सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला कसनियां तहसील कटघोरा जिला कोरबा के द्वारा 2811 “निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण कार्य में अरूचि एवं घोर लापरवाही बरतने के साथ ही निर्वाचन कार्य में लगे कार्यरत कर्मचारी से दुर्व्यवहार किया गया है। इनका यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है जो सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9(1) के तहत दण्डनीय है तथा निर्वाचन के दायित्वों का निर्वहन न करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 ‘क’ के तहत दण्डनीय पाये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कटघोरा जिला कोरबा निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में आसिफ खान सहायक शिक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।








