कोरबा : नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत बांस बल्ली लगाकर अवैध रूप से विज्ञापन होडिंग्स लगाने पर निगम द्वारा नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त सुश्री प्रतिष्ठा मंगाई ने सर्व संबंधिततो से अपील की है कि उनके द्वारा अवैध रूप से लगाए गए विज्ञापन होर्डिंग सहित अन्य विविध प्रचार सामग्रियों को दो दिन के भीतर हटा लें, अन्यथा उन पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड के आरोपण सहित पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि नगर निगम क्षेत्रांतर्गत शासकीय भूमि पर विज्ञापन होर्डिंग लगाने के संबंध में विधिवत निविदा आदि की कार्यवाही पूर्ण कर निविदा में उच्चतम दर प्रस्तुत करने वाले मेमर्स जैन एडव्हर टाईजर्स टीपी नगर को टीपी नगर, कोसाबाड़ी, पं. रविशंकर शुक्ल नगर, दरीं, सर्वमंगला नगर व बांकीमोंगरा क्षेत्र हेतु 5 वर्षीय अधिकार प्रदान किया गया है।
निगम क्षेत्रांतर्गत सार्वजनिक स्थल, रोड के किनारे टेंट हाउस वालों द्वारा बांस बल्ली खड़ा कर, विद्युत खंभों पर, सार्वजनिक स्थानों पर, असुरक्षित ढंग से विज्ञापन बोर्ड होर्डिंग, वाल पेंटिंग, बैनर पोस्टर इत्यादि के माध्यम से अवैध रूप से विज्ञापन सामग्री लगाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन हैं तथा अवैध रूप से विज्ञापन को बढ़ावा देने एवं होर्डिग का अवैध प्रदर्शन किये जाने का कृत्य अधिनियम की धारा 248 के निबंधनों के अंतर्गत अपराध है और धारा 434 के निबंधन में दण्डनीय है। आयुक्त सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने कहा है कि प्रचार प्रसार हेतु लगाए गए बांस बल्ली होर्डिंग, वाल पेंटिंग, बैनर पोस्टर आदि विज्ञापन सामग्रियों को दो दिवस के अंदर हटा लें, अन्यथा इस प्रकार का कृत्य करते हुए पाये जाने पर अवैध विज्ञापनकर्ताओं के विरूद्ध अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप अर्थदण्ड सहित पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराये जाने की कार्यवाही की जाएगी।








