शराब घोटाला केस में सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से जमानत, शर्तों के कारण अभी जेल से रिहाई नहीं

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रहीं सौम्या चौरसिया को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि अदालत ने कुछ शर्तें रखी हैं, जिसके कारण फिलहाल उनकी जेल से रिहाई संभव नहीं है।

सौम्या चौरसिया को पहले कोयला घोटाले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। करीब दो महीने पहले शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने उन्हें फिर गिरफ्तार किया था।

उनके अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा के अनुसार, कोर्ट ने शर्त रखी है कि जिस दिन ED इस मामले में चार्जशीट पेश करेगी, उसी दिन से जमानत प्रभावी होगी। तब तक सौम्या चौरसिया को जेल में ही रहना होगा।

इस फैसले से उन्हें कानूनी राहत तो मिली है, लेकिन तत्काल रिहाई का रास्ता अभी भी बंद है।