Saturday, April 4, 2026

बहन की टंगिया से हत्या करने वाला भाई दोषी करार, आजीवन कारावास की सजा

कोरबा। जिले के कटघोरा न्यायालय ने एक सनसनीखेज हत्या मामले में आरोपी भाई को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला थाना पाली क्षेत्र का है, जहां आरोपी ने अपनी ही बहन की टंगिया से हमला कर हत्या कर दी थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, चैतराम पण्डो (36 वर्ष) निवासी तेलसरा ललमटिया, चौकी चैतमा, थाना पाली, जिला कोरबा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 148/2022 के तहत धारा 302 भादवि के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।

घटना 29 मई 2022 की है, जब आरोपी ने अपनी बहन गीता बाई पर आरोप लगाया कि उसने उसकी पत्नी को शराब पिलाई थी। इसी बात से नाराज होकर उसने गुस्से में आकर टंगिया से बहन के सिर और कनपटी पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण गीता बाई की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना अधिकारी नारायण प्रसाद लहरे (थाना पाली) ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में प्रस्तुत किए।

अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का अपराध संदेह से परे सिद्ध किया।

प्रकरण की सुनवाई के बाद माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती मधु तिवारी (कटघोरा न्यायालय) ने 25 मार्च 2026 को फैसला सुनाते हुए आरोपी को धारा 302 भादवि के तहत दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे आजीवन सश्रम कारावास तथा 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।