जांजगीर चाम्पा – भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (INTUC) प्रदेशाध्यक्ष दीपक दुबे ने प्रेस को बताया कि पीएमजीएसवाय अंतर्गत जिला जांजगीर चाम्पा के बालौद विकासखंड में निम्नस्तर घटिया सड़क निर्माण पर रोक लगा भुगतान रोक ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर कार्यपालन अभियंता पर दंडात्मक कार्यवाही कर जांच टीम गठन कर जांच करवाने की मांग किया गया था
जिस पर यशस्वी मुख्यमंत्री एवं ग्रामीण विकाश मंत्री के अनुशंसा पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा अधिक्षण अभियंता श्री संजय शर्मा के अधोहस्ताक्षर पर जांच अधिकारी हेतु कल 12 जुलाई को भेजा जा रहा है उनके साथ संयुक्त जांच टीम आ कर सड़को की जांच करेंगे
श्री दुबे ने बताया कि पी.एम.जी.एस.वाय सड़क के कार्यपालन अभियंता श्री.पी.के गुप्ता द्वारा ठेकेदारों से साठगांठ कर सड़कों को अपने चहेते पेटी ठेकेदारों को कार्य दिला उपकृत किया जा रहा है | उनके कार्यकाल में जितने भी नव निर्माण सड़क एवं रिपेरिंग जीर्णोद्धार कार्य हुए हैं,वह घटिया गुडवत्ताहिन है| जो कुछ माह में ही उधड़ने एवं धसने लगी है इनके सह पर खनिज संपदा को अवैध उत्खनन कर उपयोग में लाई जा रही हैं वर्तमान में बालौद विकासखंड अंतर्गत बालौद से पहरिया,हरदी विशाल से पहरिया एवं चांदी पहाड़ से लछनपुर तक नए सड़क की निर्माण हो रहा है | जिसके ठेकेदार सुनील अग्रवाल रायगढ़ है जिसके द्वारा कार्यपालन अभियंता श्री गुप्ता से साठगांठ कर सड़क निर्माण के अनुभव हीन अपने चहेते लोगो को पेटी में कार्य देकर उपकृत किया जा रहा है | निर्माण में सड़क चौड़ीकरण मुरुम के जगह मिट्टी को बिना रोलिंग किये बिछाया जा रहा है | पुल पुलिया के निर्माण में सीमेंट रेत गिट्टी के रेसों सही मापदंड में नही है,लगने वाले छड़ भी निर्धारित मात्रा में नही है कार्यपालन अभियंता श्री पी.के गुप्ता के कार्यकाल में जिला में हुए समस्त नव निर्माण सड़को एवं जीर्णोद्धार की गई सड़कों के जांच टीम बनाकर जांच कराई जाने की महती कृपा कीजिये एवं उक्त सड़को की भुगतान रोक ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट की जाए कार्यपालन अभियंता पर दंडात्मक कार्यवाही करते हुए जांच करवाई जाने की मांग करते हुवे लिखा था कि ठेकेदार द्वारा कार्यरत श्रमिको को उच्च कुशल,कुशल,अर्धकुशला, अकुशल, की श्रेणी में न्यूनतम वेतन भुगतान नही कर कार्य समय से अधिक 12 घण्टा तक कार्य लेकर उसके ओवर टाइम भी नही देते हुए न्यूनतम मजदूरी एक्ट, 1948 (Minimum Wages Act,1948) के उलंघन करते हुए श्रमिको को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं ई.पी.एफ पेंशन स्कीम एक्ट 1952 के लाभ नही दीया जा रहा है| महिला श्रमिको को समान काम समान वेतन अधिनियम 1976 के तहत वेतन नही देते हुवे श्रमिको को महीना के 4 दिवस की छुट्टी भी नही दी जा रही है कोरोना काल मे भी उनको जरूरी सुरक्षा उपकरण नही दिया जा रहा जिसकी की शिकायत प्राप्त हो रहा है जिस पर शासन द्वारा जांच दल गठन कर जांच करवाई जा रही है
प्रकाशनार्थ हेतु सम्मानीय संपादक ब्यूरोचीफ महोदय दैनिक प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक एवं वेबपोर्टल मीडिया












