छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर को शुष्क दिवस, शराब की सभी दुकानें रहेंगी बंद
रायपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को संपूर्ण प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। राज्य शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा है।
आदेश के अनुसार, शुष्क दिवस के दौरान प्रदेश की सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट बार, होटल-बार, क्लब, अहाता सहित शराब बेचने अथवा परोसने वाले सभी प्रकार के लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को भी बंद रखना अनिवार्य होगा।
शासन के निर्देश के तहत भांग एवं भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी बंद रहेंगी। आबकारी विभाग ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का प्रभावी रूप से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
जन्माष्टमी के पर्व के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है, जिसके चलते 4 सितंबर को प्रदेशभर में शराब एवं अन्य संबंधित मदिरा विक्रय गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी।










