Thursday, April 30, 2026

BREAKING:पटवारियों के अंतरजिला स्थानांतरण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बिलासपुर। राज्य शासन द्वारा पटवारियों के अंतरजिला स्थानांतरण के मामले में आज हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आदेश पर अंतरिम तौर पर रोक लगा दी है. इसके साथ राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

 

मामला इस प्रकार है कि राज्य भर में पटवारियों का अंतरजिला स्थानांतरण राज्य सरकार द्वारा किया गया था. जिनमें राजनांदगांव में पटवारी के पद पर पदस्थ सनद कुमार विश्वास को अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 30 सितंबर को जारी आदेश में कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, जिला राजनंदगांव से कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी में स्थान्तरित कर दिया था.

 

इस आदेश के विरूद्ध उन्होंने अधिवक्ता अनादि शर्मा के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू के एकल बेंच में हुई.

 

 

 

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अनादि शर्मा ने कोर्ट को बताया कि पटवारियों का पद जिला संवर्ग का होने के कारण और छत्तीसगढ़ भू राजव संहिता, 1959 की धारा 104 में जिले के कलेक्टर को पटवारियों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है. इसी के साथ उन पटवारियों की वरिष्ठता सूची जिले के स्तर पर बनती है, जिसके कारण यदि उनका अंतरजिला स्थानातरण किया जाता है तो उनकी वरिष्ठता पर भी प्रभाव पड़ेगा.