Wednesday, October 14, 2026

CG High Court News: भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से झटका, पाटन चुनाव याचिका में अतिरिक्त मुद्दे तय करने की मांग खारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल को पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने चुनाव याचिका में अतिरिक्त मुद्दे तय करने की मांग को लेकर उनकी ओर से दायर आवेदन खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की एकल पीठ में हुई।

क्या है पाटन विधानसभा चुनाव का पूरा मामला?

दरअसल, 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव के परिणाम को चुनौती देते हुए भाजपा सांसद विजय बघेल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। इसी मामले की सुनवाई के दौरान भूपेश बघेल की ओर से कुछ अतिरिक्त मुद्दे तय करने की मांग की गई थी।

इसके लिए उनके अधिवक्ताओं ने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का हवाला देते हुए अदालत में आवेदन पेश किया था। आवेदन में सुप्रीम कोर्ट के 28 सितंबर के एक आदेश का भी उल्लेख किया गया था।

5 अक्टूबर को पूरी हुई थी सुनवाई

भूपेश बघेल की ओर से दायर आवेदन पर 5 अक्टूबर को सुनवाई पूरी हुई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने आवेदन खारिज कर दिया है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता विजय बघेल भी अदालत में मौजूद थे। वे चुनाव याचिका के संबंध में अपना साक्ष्य दर्ज कराने पहुंचे थे। इसी दौरान अतिरिक्त मुद्दे तय करने की मांग पर भी सुनवाई हुई। विजय बघेल की ओर से इस आवेदन पर पहले ही जवाब दाखिल किया जा चुका था।

पहले भी खारिज हो चुका है एक आवेदन

इससे पहले 17 सितंबर को हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल की ओर से दायर एक अन्य आवेदन को भी खारिज कर दिया था। उस आवेदन में CPC के आदेश 7 नियम 11 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 86(1) का हवाला देते हुए चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर ही खारिज करने की मांग की गई थी।

हालांकि, अदालत ने उस मांग को स्वीकार नहीं किया था। अब अतिरिक्त मुद्दे तय करने से संबंधित आवेदन खारिज होने के बाद पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट में आगे की सुनवाई जारी रहेगी।