कोरबा/बिलासपुर, 4 अक्टूबर 2024: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नवगठित बांकीमोंगरा नगर पालिका परिषद की संचालन समिति के वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने नगर पालिका के गठन के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब तक इसका गठन नहीं हुआ और इसका नोटिफिकेशन तक जारी नहीं हुआ, तब तक यह कमेटी कैसे कार्य कर सकती है? यह आदेश हाईकोर्ट में दायर याचिका के बाद दिया गया है।
यह मामला नगर पालिक निगम कोरबा से पृथक किए गए 8 वार्डों में से 5 वार्ड के पार्षदों—**पवन कुमार गुप्ता, अजय प्रसाद, शाहिद कुजूर, कौशिल्या और श्रीमति राजकुमारी**—द्वारा हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता **जूही जायसवाल** ने कोर्ट में बताया कि नगर पालिक निगम द्वारा 2023 में अधिसूचना जारी कर आठ वार्डों को निगम से अलग कर दिया गया था, लेकिन बांकीमोंगरा के नाम से नया नगर पालिका परिषद गठन का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है।