रायपुर। शहर की यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने हेतु आज रायपुर के डीजे धुमाल संचालकों की पुलिस और प्रशासन तथा पर्यावरण अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में डीजे संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए।
रायपुर शहर में अब रात दस बजे के बाद डीजे धुमाल नहीं बज सकेंगे।
शहर में निर्धारित साइलेंट क्षेत्रों में डीजे धुमाल बजाना पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी समारोह या कार्यक्रम में डीजे -धुमाल की बुकिंग के पूर्व अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के डीजे धुमाल बजाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात के सभागार में आयोजित इस बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात एमआर मंडावी, उप पुलिस अधीक्षक यातायात सतीश कुमार ठाकुर पर्यावरण विभाग के अधिकारी व शहर के डीजे धुमाल संचालक उपस्थित हुए।
वही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि यातायात पुलिस रायपुर द्वारा जारी व्हाट्सएप कंप्लेंट नंबर 9479191234 पर डीजे धुमाल से असुविधा और बारातों के सड़को पर बेतरतीब तरीके से निकलने की कई शिकायते मिल रही थी। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आम लोगो की सुविधा के लिए डीजे धुमाल संचालकों को बुलाकर नियमो और शासकीय निर्देशो के अनुसार डीजे-धुमाल बजाने और बारातो को व्यवस्थित निकालने की समझाइश बैठक में दी गई है।
बैठक में पुलिस अधिकारियों ने वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक मार्ग पर बारात आयोजन करने से आम नागरिकों को होने वाली असुविधाओं तथा शहर की यातायात व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की ओर प्रकाश डालते हुए डीजे संचालकों को कार्यक्रम आयोजन के दौरान रोड किनारे बारात निकालने के निर्देश दिये। अधिकारियों ने बताया कि साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत किसी भी परिस्थिति में रात्रि दस बजे के बाद डीजे धुमाल बजाना कानूनन अवैध है, जिसके तहत 3 साल सजा का प्रावधान है साथ ही डीजे धुमाल जब्ती की कार्यवाही भी की जाएगी। अधिकारियों ने भविष्य में वैवाहिक कार्यक्रम आयोजन की बुकिंग लेने के पूर्व आयोजक को इस बारे में बताने के निर्देश डी जे – धुमाल संचालको को दिये। अधिकारियों ने चेताया कि रात दस बजे के बाद डीजे बजने पर आयोजक एवं संचालक दोनों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी । जिस पर उपस्थित डीजे धुमाल संचालकों द्वारा अपनी सहमति व्यक्त करते हुए पुलिस को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया गया।









