interim bail: मां की गंभीर तबीयत पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई संवेदनशीलता

interim bail रायपुर | 7 अक्टूबर 2025| छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद कारोबारी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से 4 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई है। यह राहत सिर्फ मानवीय आधार पर, उनकी मां की गंभीर तबीयत को ध्यान में रखते हुए दी गई है। कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया कि अनवर ढेबर को पुलिस अभिरक्षा में ही परिवार के साथ रहने की अनुमति दी जा रही है।

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सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर दी राहत

सुनवाई के दौरान ढेबर के वकीलों ने अदालत को बताया कि उनकी मां की तबीयत नाजुक है और वे अस्पताल में भर्ती हैं। वकीलों ने दलील दी कि ऐसे वक्त में एक बेटे को अपनी मां के पास रहने का अधिकार मिलना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताते हुए कहा कि

“ऐसे संवेदनशील समय में व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ रहने का अवसर मिलना चाहिए।”

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पुलिस निगरानी में रहेंगे अनवर ढेबर

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि अनवर ढेबर इन चार दिनों के दौरान पूरी तरह पुलिस निगरानी में रहेंगे, और जमानत की अवधि पूरी होते ही उन्हें दोबारा जेल में आत्मसमर्पण करना होगा।