कोरबा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत खाद्यान्न परिवहन में लापरवाही बरतने वाले अधिकृत परिवहनकर्ताओं पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। 27 जुलाई 2026 को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उचित मूल्य दुकानों तक निर्धारित समय-सीमा में खाद्यान्न नहीं पहुंचाने वाले परिवहनकर्ताओं से पहले नियमानुसार पेनाल्टी वसूली जाएगी और इसके बाद ही उनके बिलों का भुगतान किया जाएगा।
चावल उत्सव प्रभावित होने की शिकायत
यह कार्रवाई लोक जनशक्ति पार्टी (रा.) के जिलाध्यक्ष राजकुमार दुबे द्वारा जनदर्शन में की गई शिकायत के बाद सामने आई है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकृत परिवहनकर्ता समय पर उचित मूल्य दुकानों तक खाद्यान्न नहीं पहुंचा रहे हैं।
समय पर राशन नहीं पहुंचने के कारण शासन के निर्देशानुसार हर महीने की 7 तारीख को आयोजित होने वाला ‘चावल उत्सव’ प्रभावित हो रहा है। इससे राशन हितग्राहियों को समय पर खाद्यान्न मिलने में परेशानी हो रही है।
पहले पेनाल्टी, फिर होगा बिल का भुगतान
कलेक्टर (खाद्य शाखा) कार्यालय से अपर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम को परिवहन व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश के मुताबिक, जरूरत के अनुसार अधिक हमाल और अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि निर्धारित समय-सीमा के भीतर जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न का भंडारण सुनिश्चित किया जा सके।
इसके साथ ही तय समय में खाद्यान्न नहीं पहुंचाने वाले परिवहनकर्ताओं पर नियमानुसार पेनाल्टी लगाई जाएगी। पेनाल्टी की राशि जमा होने के बाद ही संबंधित परिवहनकर्ता के बिल का भुगतान किया जाएगा।
15 रुपये प्रति क्विंटल पेनाल्टी की जानकारी
सूत्रों के मुताबिक, निर्धारित समय में खाद्यान्न का परिवहन और भंडारण नहीं करने वाले ट्रांसपोर्टरों पर 15 रुपये प्रति क्विंटल की पेनाल्टी निर्धारित की गई है।











