PF खाते पर मिलते हैं ये 5 फायदे, आप तुरंत उठा सकते इनका लाभ

knn24news/  देश में सभी नौकरीपेशा लोगों के भविष्य की सुरक्षा के लिए सरकार ने भविष्य निधि यानि पीएफ खाते को अनिवार्य बनाया है। कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) सभी कर्मचारियों को पीएफ खाते की सुविधा प्रदान करता है। इसके तहत इम्प्लॉई की सैलरी का ए​क निश्चित हिस्सा पीएफ खाते में जमा किया जाता है। कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर या फिर जरूरत पड़ने पर उससे पहले निकाला जा सकता है। लेकिन पीएफ खाता सिर्फ भविष्य की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि आपकी मौजूदा जरूरतों में भी काम करता है। कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) ने खुद ट्वीट कर आम नौकरीपेशा लोगों को पीएफ खाते पर मिलने वाले फायदों के बारे में बताया है।

1. फ्री इंश्‍योरेंस 

कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन ने बताया है कि नौकरी लगने के बाद जैसे ही किसी कर्मचारी का पीएफ खाता खोला जाता है। वैसे ही अपने आप ही वह खाताधारक इंश्‍योर्ड हो जाता है। एम्‍प्‍लॉई डिपोजिट लिंक्‍ड इंश्‍योरेंस (ईडीएलआई) के तहत कर्मचारी का 6 लाख रुपये तक का बीमा होता है। ईपीएफओ के सक्रिय सदस्‍य की सर्विस अविध के दौरान मृत्‍यु होने पर उसके नॉमिनी या कानूनी वारिस को 6 लाख रुपये तक का भुगतान किया जाता है। यह लाभ कंपनियां और केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को उपलब्‍ध कराती हैं।

2. टैक्स छूट

टैक्स सेविंग के लिए पीएफ को एकए बेहतर विकल्प माना जाता है। हालांकि आपको ये भी जान लेना चाहिए कि नए टैक्स सिस्टम में ऐसी सुविधा नहीं है जबकि पुराने टैक्स सिस्टम में टैक्स पर छूट मिलती है। ईपीएफ खाताधारक इनकम टैक्‍स की धारा 80सी के तहत अपनी सैलरी पर बनने वाले टैक्‍स में 12 प्रतिशत तक की बचत कर सकते हैं।

3. नि‍ष्क्रिय खाते पर ब्‍याज

कर्मचारियों के निष्क्रिय पीएफ खाते पर भी ब्‍याज का भुगतान किया जाता है। 2016 में कानून में किए गए बदलाव के मुताबिक, अब पीएफ खाताधारकों को उनके तीन साल से अधिक समय से निष्क्रिय पड़े पीएफ खाते में जमा राशि पर भी ब्‍याज का भुगतान किया जाता है। इससे पहले, तीन साल से निष्क्रिय पड़े पीएफ खाते पर ब्‍याज देने का प्रावधान नहीं था।

4. ज़रुरत पर निकाल सकते हैं पैसा

पीएफ फंड की एक बेहतरीन सुविधा ये भी है कि ज़ररुत के समय इसमें से कुछ पैसे निकाले भी जा सकते हैं। इससे आप लोन की संभावनाओं से बच पाएंगे।

5. रिटायरमेंट के बाद पेंशन

सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार PF अकाउंट में जमा राशि में से 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम में जाता है। जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलता है। बता दें कि यदि आप पेंशन फंड का पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते हैं।