बड़ी खबर: 11 जिलों की नई गाइडलाइन दरें मंजूर, 18 फरवरी 2026 से लागू

रायपुर। छत्तीसगढ़ में संपत्ति पंजीयन से जुड़ी गाइडलाइन दरों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य में 20 नवंबर 2025 से लागू नई गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण के निर्देशों के बाद विभिन्न जिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते हुए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने 11 जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरों को मंजूरी दे दी है।

राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा संशोधित प्रस्ताव भेजे गए थे। जिन जिलों से प्रस्ताव प्राप्त हुए, उनमें राजनांदगांव, बस्तर, कबीरधाम, जशपुर, मुंगेली, कांकेर, कोण्डागांव, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी तथा मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर शामिल हैं।

इन प्रस्तावों पर विचार के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलों से प्राप्त गाइडलाइन दरों का परीक्षण कर विस्तृत चर्चा के बाद संशोधित दरों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

18 फरवरी 2026 से लागू होंगी नई दरें
बोर्ड द्वारा स्वीकृत नई गाइडलाइन दरें इन सभी 11 जिलों में 18 फरवरी 2026 से प्रभावी हो गई हैं। इससे भूमि एवं संपत्ति पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, संपत्तियों का मूल्यांकन वास्तविक बाजार दरों के अनुरूप होगा और आम नागरिकों को भी सुविधा मिलेगी।

ऐसे मिलेगी जानकारी
नागरिक एवं संबंधित हितधारक नई गाइडलाइन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

अन्य जिलों में भी जल्द संशोधन
सरकार ने संकेत दिए हैं कि अन्य जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरें भी जिला मूल्यांकन समितियों से प्रस्ताव मिलने के बाद शीघ्र जारी की जाएंगी।