Sunday, March 15, 2026

बिलासपुर सीएमओ को लीगल नोटिस…दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता डीसी प्रजापति ने दीया

लीगल नोटिस की प्रति

बिलासपुर: दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता डॉ डीसी प्रजापति इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य द्वारा बिलासपुर सीएमओ को दिया गया लीगल नोटिस और उन्हें 10 दिन के भीतर पुख्ता सबूतों के साथ जवाब प्रस्तुत करने हेतु कहा जवाब प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में उन्होंने कानूनी कार्यवाही करने की बात कही।

श्री डी सी प्रजापति जी द्वारा लीगल नोटिस में लिखा है कि आपके द्वारा बिना पुख्ता तथ्यों के अभाव में होम्योपैथी को 8 मौत का उत्तरदायी माना है और उसे समाचार पत्रों में प्रचारित किया है। उन्होंने कहा की होम्योपैथिक एक चिकित्सा संविधान द्वारा भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित पैथी है। होम्योपैथी चिकित्सकों की भी अन्य पैथियो की तरह एक प्रतिष्ठा है। आपने 8 मौतों का उत्तरदाई माना जबकि होम्योपैथी से किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं होता उन्होंने कहा कि आपने भारत के लाखों समर्पित होम्योपैथिक चिकित्सकों की मानहानि करके उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। आपके पास कोई भी तथ्य नहीं यह दवाई किसी होम्योपैथिक चिकित्सक द्वारा दी गई है। इसका दुष्परिणाम हुआ है।

आपकी मंशा होम्योपैथिक को लज्जित व बेगार ठहराने की रही आपने जो अपराध किया है। वह क्षमा योग्य नहीं है। अतः आप 10 दिन के अंदर पुख्ता सबूत पेश करें अन्यथा कार्यवाही के लिए तैयार रहें।

न्यूज़ प्रिपेयर्ड बाय: प्रदीप मिश्रा