सक्ती- नायब तहसीलदार के ज्ञापन उपरांत थाना सक्ती में हेमलता बंसल व तत्कालिन पटवारी कुंजबिहारी बैषवाडे़ के विरूद्ध कूटरचना कर दस्तावेज तैयार कर षासकीय भूमि को अपने नाम पर बिना किसी सक्षम न्यायालय के अनुमति के पटवारी से मिलकर अपने नाम करने के कारण धारा 420, 467, 468, 471, 34 भा.द.वि. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है ।
मुक्तिधाम संरक्षण समिति के अध्यक्ष संजय रामचंद्र ने विगत डेढ वर्श पहले मुख्यमंत्री भूपेष बघेल से लिखित षिकायत की थी कि भू-माफिया जगदीष बसंल विगत 20 वर्शो से षासकीय भूमि पर कब्जा कर 24 फ्लैट का अपार्टमेंट व करोड़ो का आलीषान बंगला बनाकर काबिज है मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा कलेक्टर जांजगीर चांपा को दिये निर्देष उपरांत तत्कालिन एस.डी.एम. इंद्रजीत बर्मन ने नायब तहसीलदार षिवकुमार डनसेना, आर.आई. पटवारी व कोटवारों सहित जांच टीम गठित की थी जांच के दौरान पाया गया कि हेमलता बंसल पति जगदीष बंसल के नाम पर सक्ती में खसरा नंबर 1316/7 की कुल 0.12 डिसमिल भूमि 1998 के अभिलेख में दर्ज है परंतु हेमलता बंसल के द्वारा बिना न्यायालय के आदेष के कूटरचना कर 0.03 डिसमिल जमीन अपने नाम पर 1316/34 बनाकर अभिलेख में दर्ज करा लिया गया है ।
हेमलता बंसल के द्वारा उक्त जमीन 1990 में क्रय कर 1998 में निर्माण कार्य प्रांरभ किया गया था उक्त समय में भी नगर पालिका द्वारा निर्माणाधीन भवन 0.12 डिसमिल की जगह 0.15 डिसमिल निर्माण पाया गया था ।
इस प्रकार नगर पालिका सक्ती के पत्र क्रमांक 330/मु.न.पा.अधि./98 दिनांक 12.8.98 के अवलोकन से भी स्पश्ट पाया गया कि हेमलता बंसल पति जगदीष बंसल के द्वारा अनाधिकृत तरीके प्रथम मंजिल का भवन निर्माण किया गया साथ ही साथ अनाधिकृत तरीके से तालाब पाटकर अपार्टमेंट में आने जाने हेतु सड़क बनाया गया जिसे पूर्व की स्थिति में करने की नोटिस भी दिया गया था ।
जांच में उल्लेख है कि अतिक्रमणकर्ता द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुये न तो 0.03 डिसमिल का कब्जा हटाया गया और न ही सड़क पूर्व की स्थिति में की गई बल्कि तत्कालिन सी.एम.ओ. व अध्यक्ष से सांठगाठ कर सीमेन्ट कांक्रीट की पक्की सड़क बना दी गई है ।
जांच दल ने 0.12 डिसमिल रजिस्टर्ड भूमि के अतिरिक्त 0.03 डिसमिल भूमि के भवन निर्माण कर सहमति पत्र के आधार पर बिना न्यायालय की अनुमति के फर्जी तरीके से अपने नाम पर सन् 2004 में दर्ज कराने पर उक्त भवन को तोड़े जाकर अतिक्रमण हटाने, सड़क पूर्व की स्थिति में करने व फर्जी तरीके से अपने नाम पर दर्ज कराने के कारण एफआईआर की अनुषंसा की थी ।
उक्त ज्ञापन के आधार पर कलेक्टर जांजगीर-चांपा के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सक्ती को 6.4.2019 को दिये गये निर्देष पर नायब तहसीलदार सक्ती ने थाना सक्ती में एफआईआर किये जाने हेतु पत्र क्रमांक 39/ना.तह./रि./19 दिनांक 4.5.2019 को थाना प्रभारी सक्ती को ज्ञापन देकर श्रीमती हेमलता बंसल पति जगदीष बंसल व तत्कालिन पटवारी कुंजबिहारी बैषवाड़े के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का ज्ञापन दिया जिस पर थाना प्रभारी रूपक षर्मा द्वारा दिनांक 4.9.2021 को डेढ़ वर्श की लंबी जांच अंतराल व तथ्यों के आधार पर आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 34 भा.द.वि. की प्राथमिकी जांच कर मामले को विवेचना में लिया गया ।












