Sunday, September 20, 2026

होली पर शराब दुकानें खुलेंगी या बंद? आबकारी मंत्री ने दी बड़ी जानकारी

रायपुर। होली के दिन शराब दुकानों को लेकर चल रही अटकलों के बीच छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से स्थिति साफ कर दी गई है। मंत्री ने कहा है कि आबकारी नीति के तहत साल में चार दिन शराब दुकानें अनिवार्य रूप से बंद रखने का प्रावधान है, जबकि जिला कलेक्टर को अतिरिक्त तीन दिन दुकानें बंद कराने का अधिकार दिया गया है।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि कलेक्टर अपने विवेक के अनुसार किसी भी विशेष दिन, जैसे होली पर, शराब दुकानें बंद रखने का आदेश जारी कर सकते हैं। यदि प्रशासन को लगता है कि कानून-व्यवस्था या सार्वजनिक हित के लिए दुकानों को बंद रखना जरूरी है, तो इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है।

फिलहाल संकेत हैं कि छत्तीसगढ़ में इस बार होली के मौके पर शराब की दुकानें खुली रह सकती हैं। यानी शराब खरीदने के लिए लोगों को अतिरिक्त परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, जब तक कि स्थानीय प्रशासन अलग से कोई आदेश जारी न