कोरबा। उरगा थाना क्षेत्र के भैंसमा गांव में हुए चर्चित हरीश कंवर ट्रिपल मर्डर केस में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। तीन साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस हत्याकांड में अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर के बेटे हरीश कंवर, उनकी पत्नी सुमित्रा कंवर और बेटी आशी कंवर की निर्मम हत्या कर दी गई थी।

कोर्ट का फैसला:

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदेश्वर की अदालत ने शुक्रवार को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सरकारी अभिभाषक कृष्ण द्विवेदी ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने सभी जरूरी साक्ष्य और गवाह अदालत के सामने पेश किए, जिसके आधार पर सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया। दोषियों में मृतक के बड़े भाई का साला और एक महिला सहित कुल पांच लोग शामिल हैं।

क्या है पूरा मामला?

यह हत्याकांड 21 अप्रैल 2021 को कोरबा जिले के भैंसमा गांव में हुआ था। सुबह के समय हरीश कंवर, उनकी पत्नी और बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुलिस को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलिस ने कुछ ही घंटों में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जांच में पैसों के लेन-देन को हत्या का कारण बताया गया था।